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New Delhi : लालू यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक टली

नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द (cancel the bail of Lalu Prasad Yadav) करने की सीबीआई की मांग पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। लालू प्रसाद यादव की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट का हवाला दिया। सीबीआई के वकील ने कहा कि लालू यादव फिट हैं और बैडमिंटन खेल रहे हैं।

लालू प्रसाद यादव ने अपने जवाब में सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केवल इस आधार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। लालू यादव ने अपने जवाब में कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है, ऐसे में इस आदेश में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। लालू यादव ने कहा है कि खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

सीबीआई ने लालू यादव को झारखंड के डोरंडा कोषागार के चारा घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी है। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा था। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 22 अप्रैल, 2022 को लालू यादव को जमानत दे दी थी। लालू यादव कुल चार मुकदमों में सजायाफ्ता हैं।

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