मुंबई : ठाणे पुलिस आयुक्तालय सीमा में भिवंडी में रहने वाले 36 वर्षीय एजाज उर्फ़ एजाज उर्फ़ इज्जु अब्दुल वहीद कुरैशी को भिवंडी पुलिस ने निजामपुरा पुलिस थाने क्षेत्र में निषेधाज्ञा उलंघन करने पर ठाणे, बृहन्मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगढ़ और पालघर जिलों की राजस्व सीमा से 18 महीने के लिए निर्वासित करने का आदेश दिया गया है।
ठाणे पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से आज बताया गया है कि , आरोपी इजाज उर्फ इजाज उर्फ इज्जू अब्दुल वहीद कुरेशी, उम्र 36 वर्ष, निवासी अमीना बाग, भिवंडी को ठाणे, बृहन्मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगढ़ और पालघर जिलों की राजस्व सीमा से 18 महीने के लिए निर्वासित करने का आदेश तब दिया गया ,जब पुलिस आयुक्त, परिमंडल-2, भिवंडी, दिनांक 02.06.2023 के समक्ष आरोपी का वीडियो. 14.08.2023 को उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए सार्वजानिक रूप से सामने आया है | इसके उपरांत पुलिस आयुक्त, ठाणे शहर और पुलिस उपायुक्त, भिवंडी की अनुमति के बिना उसे उक्त राजस्व जिलों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है ।
आज दोपहर 14.30 बजे. क्राइम ब्रांच, , भिवंडी की एक टीम मेट्रो होटल के सामने, नदीनाका, भिवंडी पहुंची थी । उक्त घटना के संबंध में शासन की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.। आरोपी इजाज उर्फ इजाज उर्फ इज्जू अब्दुल वहीद कुरेशी उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है. उक्त अपराध की जांच पुलिस हवलदार सोनावणे द्वारा की जा रही है।


