शिवपुरी : जिले में विशेष न्यायालय द्वारा बुधवार को एक किसान से 7.15 लाख रुपए लूटने के तीन दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उन्हें अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।
अभियोजन के अनुसार, 11 मार्च 2017 को फरियादी इंद्रवीर धाकड़ ने सुभाषपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि 10 मार्च 2017 को दिन में 12 बजे अपने गांव कलोथरा से सरसों के पैसे लेने दाल बाजार ग्वालियर गया था। अपनी बिकी सरसों का हिसाब कर दिलीप दलाल से 6 लाख 62 हजार 580 रुपये लिए, फिर धनराज दलाल से हिसाब कर 53 हजार 116 रुपये लिए, कुल 7 लाख 15 हजार 696 रुपये बैग में रखकर बस से करीब 9:30 बजे कलोथरा फाटक उतरे। यहां पर बाइक सवार दो बदमाशों ने फायर कर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इंद्रवीर को संदेह था कि लूट में गांव के सुघर सिंह का हाथ है, जो चार दिन पहले ग्वालियर में मिला था। सुघर सिंह से उसकी दुश्मनी भी चल रही है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों व साक्ष्यों के आधार पर लूट के दोषी पाते हुए धारा 394 में सुघर सिंह (45) पुत्र वंशीलाल धाकड़ निवासी ग्राम कलोथरा थाना सुभाषपुरा शिवपुरी, पलविंदर सिंह उर्फ बलविंदर सिंह (39) पुत्र सुरजीत सिंह गिल निवासी रजवन नगर थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर और फरार आरोपी सोनू उर्फ अंग्रेज सिंह गिल (32) पुत्र सुरजीत सिहं गिल निवासी रजवन नगर थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर को 7-7 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।


