spot_img

New Delhi :संपत्तियों को आधार कार्ड से लिंक करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट ने चल और अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई चार हफ्ते के बाद करने का आदेश दिया।कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2020 को केंद्र, दिल्ली सरकार और यूआईडीएआई से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था । कोर्ट ने 16 जुलाई 2020 को यूआईडीएआई को भी पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए उसे भी नोटिस जारी किया था।

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आधार को चल और अचल संपत्ति से लिंक करने पर बेनामी लेनदेन के जरिये किए जा रहे भ्रष्टाचार और काला धन पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो गलत तरीके से हासिल की गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। कानून के शासन को ठेंगा दिखाने वालों को सबक सिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

याचिका में कहा गया है कि आधार से चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को लिंक करने से कर वसूलने वालों को संपत्ति के वैध मालिकों का पता लगाने में आसानी होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया भी साफ-सुथरी हो जाएगी। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और गलत तरीके से राजनीतिक ताकत प्राप्त करने पर रोक लगेगी।

Explore our articles