जयपुर : कानोता थाना पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 18 लाख रुपये की ठगी करने वाले न्याय विभाग से निलंबित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व )ज्ञानचंद यादव ने बताया कि कानोता थाना पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 18 लाख रुपये की ठगी करने वाले न्याय विभाग से निलम्बित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इन्द्र प्रकाश शर्मा (34) निवासी अरावली विहार जिला अलवर को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में पीड़ित सीताराम शर्मा निवासी जामडोली आगरा रोड ने जनवरी 2023 में मामला दर्ज करवाया था कि उसके गांव का पडौसी आरोपित इन्द्र कुमार पहले अलवर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहां चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था और अभी निलम्बित है। जिसने तीन माह पूर्व घर बुलाकर कोर्ट में चपरासी और चालक की जगह निकली है और उसकी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों से जान पहचान होने के कारण किसी को भी नौकरी लगवा सकता है। आरोपी ने पीड़ित के भाई-रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के नाम पर 24 लाख रुपये की मांग की। इस पर पीड़ित ने आरोपी को 18 लाख रुपये के दे दिए। समय निकल जाने के बाद भी आरोपी ने नौकरी नहीं लगवाई और धोखाधडी कर 18 लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की,लेकिन मामला दर्ज होने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश मारते हुए धर-दबोचा है।


