रांची : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में शुक्रवार को एनएच-23 रांची गुमला सेक्शन के तलमा गांव के पास पहले से मौजूद सड़क को छोड़ वैकल्पिक मार्ग किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए एनएएचआई और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह याचिका पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने दायर की है। उनका कहना है कि एनएच-23 के रांची गुमला सड़क चौड़ीकरण में एनएचएआई पूर्व की सड़क को छोड़कर दूसरे इलाके से निर्माण कर रहा है। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं खेती योग्य जमीनों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा।


