spot_img

Ranchi : हाई कोर्ट का निर्देश, 19 जून को डीसी हाजिर होकर बताएं कि जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर क्या हुई कार्रवाई

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम, परगना धालभूम, मानगो स्थित तीन कट्ठा से अधिक गिरवी पर रखी जमीन को एक्सिस बैंक द्वारा उसके खरीदार को जमीन का दखल नहीं दिलाने मामले में मकसूद आलम सहित अन्य की याचिका की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में जमशेदपुर के एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) एवं एसएसपी हाई कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। डीसी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए उपस्थित होने से छूट का आग्रह किया था। कोर्ट में कहा गया कि उपायुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक होनी है। इस पर कोर्ट ने 19 जून को जमशेदपुर डीसी एवं एक्सिस बैंक मैनेजर, जमशेदपुर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही डीसी को कोर्ट में हाजिर होकर गिरवी रखी जमीन पर बैंक का कब्जा दिलाने को लेकर कार्रवाई के संबंध में अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट ने बीते गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जमशेदपुर उपायुक्त एवं एसएसपी जमशेदपुर को शुक्रवार को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

New Delhi : घरेलू विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ के दाम में कोई बदलाव नहीं

पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी के दाम भी स्थिरनई दिल्ली : (New Delhi) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों (oil and gas marketing...

Explore our articles