
इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट डेस्क
संयुक्त राष्ट्र:(United Nations) संयुक्त राष्ट्र महासभा यूक्रेन (United Nations General Assembly Ukraine) पर हमला कर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने वाले एक प्रस्ताव पर सोमवार को मतदान करेगी। इस प्रस्ताव में रूस द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का भी प्रावधान है।
प्रस्ताव के मसौदे (proposal draft) में यूक्रेन के खिलाफ रूस के ‘‘गलत कृत्यों’’ से हुए ‘‘नुकसान या चोट के लिए क्षतिपूर्ति का एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र’’ स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार रखने वाले रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही उसके ज्यादातर प्रस्तावों में रोड़ा अटकाया है। लेकिन महासभा में कोई वीटो नहीं है और उसने रूसी आक्रमण की आलोचना करते हुए पहले ही चार प्रस्ताव पारित किए हैं।
सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं लेकिन वे दुनिया की राय और रूस के सैन्य कदमों के व्यापक विरोध को दर्शाते हैं।
यह प्रस्तावित प्रस्ताव कनाडा, ग्वाटेमाला, नीदरलैंड और यूक्रेन ने पेश किया है। महासभा की प्रवक्ता पोलिना कुबैक ने मंगलवार को कहा कि प्रस्ताव के मसौदे पर चर्चा नहीं होगी लेकिन देश महासभा की कार्रवाई के बाद या पहले अपने वोट पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं।


