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Sultanpur : राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 23 दिसम्बर को

सुलतानपुर : (Sultanpur) उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA court in Sultanpur district, Uttar Pradesh) में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान बाजी के मामले मे शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई टल गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा मौका लेने के कारण सुनवाई स्थगित हुई। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 23 दिसम्बर की तिथि तय की है।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला (Rahul Gandhi’s lawyer, Kashi Prasad Shukla) ने बताया कि शुक्रवार को गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह होनी थी। उनके द्वारा मौका लिए जाने के कारण सुनवाई टाल दी गई। अब 23 दिसम्बर को राहुल गांधी के अधिवक्ता गवाह रामचंद्र दुबे (Ramchandra Dubey) से जिरह करेंगे। भाजपा नेता विजय मिश्रा (BJP leader Vijay Mishra) ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हनुमानगंज निवासी मिश्रा का आरोप है कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी।

इस मामले में पिछले पांच साल से अदालती कार्यवाही चल रही है। दिसम्बर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। उनके बयान के बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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