सुल्तानपुर : (Sultanpur)नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। केस मे परिवादी से बचाव पक्ष की जिरह पूरी हुई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में बचाव पक्ष ने परिवादी विजय मिश्र से जिरह पूरी कर ली है। कोर्ट ने शेष साक्ष्य की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख नियत कर दी है।
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद एमपी एम एल ए कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया।
विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए। बीते वर्ष 16 दिसंबर को मामले में सुनवाई होना था, लेकिन विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई थी। वहीं 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी।कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई के लिए अग्रिम तारीख 11 फरवरी 2025 तय की थी।