सुलतानपुर :(Sultanpur) पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह और सह सजायाफ्ता सूर्य प्रकाश सिंह (Former MLA Chandrabhadra Singh and co-convict Surya Prakash Singh) ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को समर्पण कर दिया। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिए गये। पिछली पेशी पर कोर्ट ने दोनों के गैरहाजिर रहने के चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के स्पेशल जज शुभम वर्मा ने 10 जून की तारीख लगाई थी। बीते चार जून की पेशी पर पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह व सूर्य प्रकाश सिंह ने समर्पण नहीं किया था। मात्र दोषी रुकसार ने ही समर्पण किया था।वहीं, दोनों ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बताकर कोर्ट में हाजिर न हुए। कोर्ट से एक और मौका मांगा था
बीते दिनों में एमपी-एमएलए की सेशन कोर्ट ने पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू समेत तीन दोषियों की अपील खारिज कर दी थी। स्पेशल जज सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए सजा बहाल की थी । स्पेशल जज एकता वर्मा ने अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए पत्रावली सम्बंधित कोर्ट को भेजने का आदेश दिया था। इसी आदेश के क्रम में तीनों दोषियों को संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाजिर हुए। तत्कालीन स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की कोर्ट ने बीते छह जुलाई को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू,उनके समर्थक सूर्य प्रकाश सिंह अंशू निवासी मायंग व अमेठी जिले स्थित कमरौली थाना क्षेत्र निवासी रुकसार अहमद के खिलाफ फैसला सुनाया था । कोर्ट ने सभी दोषियों को डेढ़-डेढ़ वर्ष के कारावास एवं कुल 23 हजार एक सौ रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई थी। 25 फरवरी 2021 को अभियोगी बनारसी की दीवार जेसीबी से जबरदस्ती गिराने व विरोध करने पर घर में घुसकर मारने-पीटने समेत अन्य आरोपो में धनपतगंज थाने में ही मुकदमा दर्ज हुआ था।