Shimla : हिमाचल में नियमित शिक्षकों को बड़ा झटका, दिए गए लाभ वापस लेने के आदेश

0
24

शिमला : (Shimla) हिमाचल प्रदेश के सैंकड़ों नियमित शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है। शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को मिली वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और टीजीटी स्केल जैसी सुविधाएं तुरंत वापस लेने का आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रदेश के सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को भेजा गया है। सरकारी कर्मचारियों (Government Servants) के भर्ती एवं सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 के लागू होने के बाद ये फैसला लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद कोर्ट के फैसले से नियमित हुई थीं, उन्हें अब शुरू से नियमित नहीं माना जाएगा। अब केवल वही शिक्षक नियमित माने जाएंगे जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 (संशोधित 2025) के तहत नियमों के अनुसार नियमित किया गया है।

निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोर्ट के एलपीए अंजू देवी (LPA Anju Devi) बनाम राज्य, एलपीए मंजू देवी बनाम राज्य और अन्य मामलों में आए फैसले के बाद अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया था। इस फैसले से कई शिक्षकों को वरिष्ठता, वेतनवृद्धि और पदोन्नति के लाभ मिले थे। लेकिन अब भर्ती एवं सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 (संशोधित 2025) के लागू होने से ये लाभ रद्द कर दिए गए हैं।

आदेश में साफ कहा गया है कि एलटी और शास्त्री वर्ग के जिन शिक्षकों को 2009 से नियमित मानकर टीजीटी स्केल (TGT scale) का लाभ दिया गया था, उनके ये लाभ भी वापस लिए जाएंगे। साथ ही भविष्य में भी किसी को इस आधार पर टीजीटी स्केल, वरिष्ठता या अन्य लाभ नहीं दिए जाएंगे।

यदि किसी शिक्षक को पहले से ये लाभ दिए जा चुके हैं तो भी उन्हें तुरंत वापस लिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी अपीलों को खारिज करने और दिए गए लाभ वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं।