RG Kar : घटनास्थल पर जाने की पीड़िता के माता-पिता की अपील पर सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं

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कोलकाता : (Kolkata) आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर छात्रा से दुष्कर्म और हत्या मामले (rape and murder case of a female doctor student at RG Kar Medical College Hospital) में पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट से घटनास्थल पर जाने की अनुमति मांगी है। इस पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (CBI) ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि उन्हें इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष (Justice Tirthankar Ghosh) की पीठ ने पीड़िता के परिजनों को इस संबंध में लिखित आवेदन दाखिल करने को कहा है। पीड़िता के परिवार ने सोमवार को अदालत का रुख किया था। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें अस्पताल में उस स्थान को देखने की अनुमति दी जाए जहां उनकी बेटी की हत्या की गई थी। अदालत में वकील के ज़रिए पेश होकर परिजनों ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी पर किस परिस्थिति में हमला हुआ।