रांची : (Ranchi) झारखंड में अब सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पाद बेचना, धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना अब पांच गुना महंगा पड़ेगा। ऐसा करते पकड़े जाने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (झारखंड संशोधन विधेयक), (Jharkhand Amendment Bill) 2021 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।
झारखंड विधानसभा की ओर से पारित यह संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था।राष्ट्रपति की ओर से अनुमोदन के बाद विधेयक राज भवन को प्राप्त हो गया है। झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को जारी सूचना में बताया है कि झारखंड विधानसभा में पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू President of India Draupadi Murmu) ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
दरअसल, इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के बाद राज्य में 21 साल से कम उम्र का किशोर कोई भी तंबाकू उत्पाद को न बेच सकेगा और न खरीद सकेगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और कोर्ट के सौ मीटर के परिधि में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा डब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक रहेगी।
उल्लेखनीय है कि इस संशोधन विधेयक के स्वीकृत होने से पहले तक राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान था, जो अब पांच गुणा बढ़कर 1000 रुपए हो गया है।
झारखंड कैबिनेट पूर्व में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा या 1 लाख से 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


