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Ranchi : लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी

रांची सीट के चुनाव के लिए छह मई तक नामांकन, सात मई को स्क्रूटनी
रांची : (Ranchi)
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी हो गयी। इसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में दी।

सिन्हा ने बताया कि छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामजदगी के पर्चे दाखिल किये जा सकेंगे। अभ्यर्थी छह मई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। अगले दिन सात मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके दो दिन बाद यानी नौ मई तक अभ्यर्थी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही चुनावी मैदान में डटे उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। 25 मई को मतदान होगा और चार जून कप पंडरा बाजार समिति प्रांगण में मतगणना होगी।

उपायुक्त ने बताया कि अभ्यर्थी समाहरणालय ब्लॉक-ए के कमरा संख्या 312 से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 10ः00 बजे से शाम पांच बजे तक नामांकन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 202 को निर्वाची पदाधिकारी का कक्ष बनाया गया है। जहां नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अधिसूचित स्थल पर सुबह 11ः00 बजे से दोपहर तीन तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि रांची जिला में मतदाताओं की जानकारी देते हुए बताया कि 26 अप्रैल तक रांची में कुल मतदाता 24 लाख 88 हजार 715 हैं, जिनमें 12 लाख 55 हजार 479 पुरुष जबकि 12 लाख 33 हजार 168 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 68 है। सिन्हा ने एक बार फिर से रांची वासियों से वोट अपील की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मशीनरी द्वारा लोकतंत्र के पर्व में मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गयी हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने और देश गढ़ने में 25 मई को अपने बूथ में जाकर अवश्यक मतदान करें।

उन्होंने बताया कि रांची संसदीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद 29 अप्रैल तक कुल 1754.54 लाख मूल्य के प्रतिबंधित वस्तुओं एवं नकद की जब्ती की गयी है। 16 मार्च 2024 से 29 अप्रैल 2024 तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 06, जिला बदर से संबंधित 44 एवं निरुद्धादेश से संबंधित 02 मामले दर्ज किये गये। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया गया कि जिला में 2161 लाइसेंसधारियों से शस्त्र जमा करा लिया गया है, 12 लाइसेंस कैंसिल किये गये हैं, 278 लाइसेंस धारियों को शस्त्र जमा करने से छूट दी गयी है, जबकि चार इंपाउंडेड हैं।

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