Ranchi : ध्वनि प्रदूषण रोक पर रांची छोड़ अन्य जिलों की नहीं दी रिपोर्ट, हाई कोर्ट नाराज

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रांची : (Ranchi) झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पर्व त्योहारों पर ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर उठाये गये कदमों के बारे में जानकारी नहीं दिये जाने पर नाराजगी जाहिर की है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव (High Court Chief Justice MS Ramachandra Rao) की अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ रांची जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए की गयी कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया है। अदालत ने बाकी जिलों के शपथ पत्र दाखिल नहीं किये जाने पर नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? ऐसा लगता है कि राज्य के अन्य जिलों में त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अदालत ने सरकार को सभी जिलों में पर्व त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए की गयी कार्रवाई की जानकारी देने के लिए छह मई तक का समय दिया है। इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पैरवी की।