रायपुर : (Raipur) छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड मामले (Chhattisgarh sex CD case) में सीबीआई ने बुधवार को जिला न्यायाधीश की कोर्ट में रिवीजन याचिका फाइल की है, जिसे सुनवाई के लिए जिला जज ने सीबीआई की विशेष कोर्ट को भेज दिया है। इसकी सुनवाई चार अप्रैल को होगी। सात साल बाद बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड की सुनवाई शुरू करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल को बरी कर दिया था।
न्यायालीय सूत्रों के अनुसार यदि सीबीआई की विशेष कोर्ट इस रिवीजन को स्वीकार कर लेता है तो भूपेश बघेल को कोर्ट में उपस्थित होने नोटिस जारी किया जायेगा। इसके बाद इस मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि अश्लील सीडी कांड मामले में पिछले हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरार (former Chief Minister Bhupesh Baghel, Vinod Verma and Kailash Murarka)का सीबीआई की विशेष अदालत में दूसरी बार पेश हुए थे।अदालत ने इस मामले में सीबीआई और बचाव पक्ष को सुनने के बाद कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ सेक्स सीडी मामले में मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है और विशेष न्यायाधीश ने भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं थीं। अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है। भूपेश ने न तो सीडी बनवाई और न ही सीडी बांटी, उन्होंने किसी तरह का कोई ऑफेंस (अपराध) नहीं किया है।