Prayagraj : सोनभद्र हाईवे से वन्य जीवों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव मामले में केन्द्र सरकार से जवाब तलब

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी से शक्तिनगर जाने वाले हाईवे से सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव अभयारण में संरक्षित वन्य जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के मामले में जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित मामले में सभी प्रतिवादियों से कहा है कि वह चार हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट अब इस मामले में छह जुलाई को सुनवाई करेगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची की ओर से कहा गया है कि वाराणसी से शक्तिनगर तक बनाए गए हाईवे पर मीरजापुर और सोनभद्र दोनों के बीच कैमूर वन्य जीव अभयारण बनाया गया है। हाईवे होने से कामर्शियल वाहनों का रात दिन आना जाना है। इसके साथ ही अभयारण्य के पास ही लोढ़ी इलाके में टोल बूथ बनाया गया है। जिससे अभयारण्य के पास भीड़ लगी रहती है। वन्य जीवों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने याचिका को विचारणीय मानते हुए प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है।