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New Delhi : ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष

नई दिल्ली : ज्ञानवापी सर्वे मामले में मस्जिद कमेटी के वकील निजाम पाशा ने एएसआई के सर्वे को फिलहाल रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमने तत्काल विचार के लिए ई-मेल भी भेजा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस पर विचार करके जल्द आदेश देंगे।

ज्ञानवापी मामले में निचली अदालत में मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। कैविएट याचिका में कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश पारित न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को 26 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का आदेश दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ही ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाकर ज्ञानवापी के सर्वे की अनुमति देने का आदेश दिया है।

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