नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पंजाब औऱ हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखा है। वर्ष 2021 के इस मामले में बैंस को जनवरी में जमानत मिली थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, तो पीड़िता हाई कोर्ट जा सकती है। सुनवाई के दौरान रेप का आरोप लगाने वाली महिला की ओर से वकील गगन गुप्ता ने सिमरजीत को कोई भी राहत देने का विरोध किया था।


