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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा- दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होने पर ही करें गिरफ़्तारी

ईडी की पूरक चार्जशीट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी बनाया जाएगा आरोपित
नई दिल्ली : (New Delhi)
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Scam case) में अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो आज पूरक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद को आरोपित बनाया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपके पास सबूत हैं लेकिन आम तौर पर जांच अधिकारी को तब तक गिरफ़्तारी नहीं करनी चाहिए, जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों। यही मानक होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से पूछा कि मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया को आप केजरीवाल मामले से कैसे अलग करते हैं। तब राजू ने मनीष सिसोदिया की भूमिका पर दलील देते हुए गोवा चुनाव का जिक्र किया, जिसमें शराब कंपनियों से नकदी ली गई और गोवा चुनाव में खर्च की गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास साक्ष्य हैं कि हवाला के जरिए धन का लेन-देन हुआ। हम पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी आरोपित हैं।

दरअसल, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था।

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