spot_img

New Delhi : सीईसी नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को सुनवाई

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने के केंद्र सरकार के कानून पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर 14 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

इस मामले में एडीआर के अलावा एक याचिका जया ठाकुर ने दायर की है। याचिका में चयन समिति में चीफ जस्टिस को भी रखने की मांग की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कुछ वकीलों ने भी याचिका दायर कर रखी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कानून को चुनौती देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों में देश के चीफ जस्टिस को भी पैनल में शामिल करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाना जरूरी है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च, 2023 को अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले पर एक नया कानून बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस के बजाय केंद्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया।

उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है।

Shimla : शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़, पुलिस ने यातायात प्रबंधन के लिए किए व्यापक इंतजाम

शिमला : (Shimla) गर्मियों के पर्यटन सीजन में शिमला (tourists arriving in Shimla) पहुंच रहे भारी संख्या में पर्यटकों के कारण शहर में वाहनों...

Explore our articles