नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रतियोगी परीक्षा पर रोकने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि परीक्षाओं को बीच में कैसे रोका जा सकता है। हम परीक्षा के विशेषज्ञ नहीं हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ग्रीष्मकालीन छुट्टी पर है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) 16 जून से शुरू हो जाएगा, आप वहां याचिका दायर कीजिए। हम आपकी याचिका अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी कई शिफ्टों में परीक्षा ली जा रही है। पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और फिर नार्मलाइजेशन होगी। तब कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं इसलिए बीच में परीक्षा नहीं रोक सकते हैं।


