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New Delhi : राम रहीम के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ अक्टूबर, 2023 में दर्ज आपराधिक एफआईआर रद्द कर दी गई थी।पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया है।

राम रहीम रेप और हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। उन पर 2016 में एक सत्संग के दौरान एक भाषण में की गई टिप्पणियों को लेकर मार्च, 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी।हाई कोर्ट ने एफआईआर निरस्त करते हुए कहा था कि ये मानने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि राम रहीम की टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं या विश्वासों का अपमान करने के लिए थीं।

New Delhi : निसान ने गगन मंगल को भारत में अपना हेड ऑफ कम्युनिकेशंस नियुक्त किया

नई दिल्‍ली : (New Delhi) निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Nissan Motor India Private Limited) (NMIPL) ने गगन मंगल को अपना कम्युनिकेशंस हेड नियुक्त...

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