नई दिल्ली : (New Delhi) राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल (Aam Aadmi Party MLA from Deoli Prakash Jarwal) की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दिया है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह (Judge Digvijay Singh) ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को करने का आदेश दिया।
बुधवार काे सुनवाई के दौरान मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल पेश नहीं हुए। जारवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन (Senior advocate N. Hariharan) ने कहा कि जारवाल की मां बीमार हैं और उन्हें आपात स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने जारवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
सुनवाई के दौरान इस मामले में दोषी करार दिए कपिल नागर ने कहा कि कोर्ट के फैसले को उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर 26 अगस्त को सुनवाई है। कपिल नागर की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सुनवाई के दौरान प्रकाश जारवाल की ओर से भी कहा गया कि वे इस कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। इस मामले के तीसरे दोषी हरीश जारवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त, 2024 को बरी कर दिया था।
दरअसल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह (Dr. Rajendra Singh) 18 अप्रैल, 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां से दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के



