नई दिल्ली:(New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को फरवरी 2021 में बम से उड़ाने की साजिश रचने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आरोपित और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया ।
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि प्रदीप शर्मा की पत्नी की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ रही है। इस मामले में वह दो साल से जेल में है। पत्नी का 2015 में गैस्ट्रिक बाइपास सर्जरी के लिए ऑपरेशन हुआ था। अभी उनको गंभीर समस्या है। उनका वजन छह किलोग्राम कम हो गया है। शर्मा को मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत प्रदान की जाए।
सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि प्रदीप शर्मा की पत्नी नियमित रूप से अस्पताल में उनसे मिलने आती रही हैं। उन पास इसका रिकॉर्ड है। उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


