
सुप्रीम कोर्ट की मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (Tamizhaga Vettri Kazhagam) (TVK) के विधायक सिनीवासा सेतुपति (Srinivasa Sethupathi) को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मतदान करने से रोकने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मद्रास उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।
सेतुपति के निर्वाचन को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सेतुपति की जीत महज एक वोट से हुई है। सेतुपति ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में तिरुपत्तुर से एक वोट से जीत हासिल की थी। सेतुपति के निर्वाचन को द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) (DMK) उम्मीदवार केआर पेरियाकरुप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पेरियाकरुप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक पोस्टल बैलट की गिनती इसलिए नहीं की गई, क्योंकि वो दूसरे विधानसभा सीट (Assembly constituency) के लिए भेज दिया गया था।


