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New Delhi : आरबीआई ने दो हजार के नोट बदलने की तारीख सात अक्टूबर तक बढ़ाई

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RBI EXTENDED DATE TWO THOUSAND AS LEGAL TENDER


नई दिल्ली : दो हजार रुपये के नोट को बैंकों में जमा करने या दूसरे नोटों से बदलने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अभी तक इसको बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शनिवार को जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी। आरबीआई ने कहा कि रिव्यू के बेस पर 2000 रुपये के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। चूंकि विड्रॉल प्रोसेस का निर्धारित समय खत्म हो गया है, रिव्यू के बेस पर दो हजार रुपये के नोट जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को सात अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर में 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। आरबीआई ने उस समय यह कहा था कि दो हजार रुपये का नोट इसके बाद भी लीगल रहेगा।