नई दिल्ली : दिल्ली में शराब घोटाला सुर्खियों में है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार द्वारा शराब की बिक्री को लेकर नई पॉलिसी अभी तक तैयार नहीं हुई है। ऐसे में नए वित्त वर्ष 2024-25 में राजधानी में शराब की बिक्री पुरानी शराब नीति के अनुसार ही होगी। यानि 1 अप्रैल से दिल्ली में पुरानी शराब नीति (नवंबर 2021 से पहले तक लागू) के तहत ही सरकारी दुकानों पर बिक्री होगी। पुरानी पॉलिसी को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस संबंध में आबकारी विभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। अब दिल्ली में 31 मार्च 2025 तक शराब की बिक्री जैसे अभी हो रही है वैसे ही होगी। दिल्ली में अभी पुरानी शराब नीति के तहत शराब की बिक्री हो रही है। हालांकि पुरानी आबकारी नीति को अस्थाई तौर पर लागू किया गया था और इसकी मियाद गत वर्ष 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। इस समय सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया दिया गया था ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन अब दोबारा उसको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए अभी नई कोई नीति नहीं बनी है। इसको बनाने का काम चल रहा है। तब तक पुरानी शराब नीति को ही जारी रखने का फैसला लिया गया है। यह 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। सरकार को उम्मीद थी कि इस बीच में नई शराब नीति बन जाएगी, लेकिन शराब घोटाला सुर्खियों में है और यह मामला अटक गया है।
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष नई शराब नीति को लेकर विवाद होने से जुलाई 2022 में ही सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया था। इस मामले की सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी तक जेल में है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी बार-बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है।
वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब आबकारी नीति बनाने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी ने रिपोर्ट देने के लिए कुछ और समय देने की मांग की है। दिल्ली में फिलहाल 684 दुकानों पर शराब की बिक्री होती है। इसके अलावा कुल 960 होटल व बार हैं जिनमें शराब परोसी जाती है।