New Delhi : एचडीएफसी के सीईओ व एमडी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली : (New Delhi) एचडीएफसी बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन (HDFC Bank CEO and Managing Director Shashidhar Jagdishan) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फर्जीवाड़ा के मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। गुरुवार काे जगदीशन के वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 4 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Senior lawyer Mukul Rohatgi) ने कहा कि मुंबई के प्रमुख अस्पताल लीलावती अस्पताल का संचालन करने वाली लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट (Lilavati Kirtilal Mehta Medical Trust) ने फर्जीवाड़े का एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज करने का आदेश मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ जगदीशन ने बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अब तक हाई कोर्ट की तीन बेंच इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर चुकी हैं। रोहतगी ने कहा कि एचडीएफसी बैंक को ट्रस्ट और लीलावती अस्पताल से पैसे वसूलने हैं। इसी वजह से ट्रस्ट और लीलावती अस्पताल ने बैंक और जगदीशन के खिलाफ एफआईआर करवाई है।

लीलावती ट्रस्ट के मुताबिक ट्रस्ट के प्रशासन पर बेजा और गैरकानूनी नियंत्रण के लिए जगदीशन ने चेतन मेहता ग्रुप को 2 करोड़ में वित्तीय सलाह दी थी। ट्रस्ट ने जगदीशन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। जगदीशन के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लीलावती ट्रस्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए बांबे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है।