नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी और बहन नीता पुरी (former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath’s nephew Ratul Puri and sister Neeta Puri) को 1100 करोड़ से ज्यादा के घोटालों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में बरी कर दिया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपक कुमारChief (Judicial Magistrate Deepak Kumar) ने दोनों के अलावा मोजर बेयर फर्म को भी बरी करने का आदेश दिया।
इस मामले में सीबीआई (CBI) ने 2019 में मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ और 2020 में मोजर बेयर सोलर लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर (Moser Baer India Limited in 2019 and against Moser Baer Solar Limited in 2020) दर्ज की थी। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) और दूसरे बैंकों के अधिकारियों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के मुताबिक मोजर बेयर और उसके निदेशकों पर पंजाब नेशनल बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ घोटाला करने का आरोप था।
सीबीआई ने मोजर बेयर सोलर लिमिटेड पर 747 करोड़ और मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड पर 354 करोड़ के घोटाला का आरोप लगाया था। रातुल पुरी मोजर बेयर फर्म के निदेशक रह चुके हैं। रातुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में भी आरोपित हैं।