नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Integrated Pension Scheme) (UPS) का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को बताया कि यह निर्णय विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें कट-ऑफ तिथि को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) (PFRDA) ने 19 मार्च को एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का क्रियान्वयन विनियम, 2025 को अधिसूचित किया। इस योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए तीन महीने यानी 30 जून तक की अवधि दी गई थी।
अब मंत्रालय ने कहा कि कट-ऑफ तिथि को आगे बढ़ाने के अनुरोध पर यूपीएस का विकल्प चुनने की कट-ऑफ तिथि को तीन महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।