New Delhi : सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया

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नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कुछ कोचिंग संस्थानों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने भ्रामक दावों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए आईआईटी-जेईई और एनईईटी की तैयारी करा रहे कुछ कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजा है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि इस संबंध में सीसीपीए ने 49 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 24 कोचिंग सेंटरों पर कुल 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सीसीपीए ने उन्हें भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि सीसीपीए ने इससे पहले यूपीएससी सीएसई, आईआईटी-जेईई, एनईईटी, आरबीआई, नाबार्ड सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेवाएं देने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इससे यह सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि आईआईटी-जेईई और एनईईटी जैसी परीक्षाओं के परिणामों की हाल ही में घोषणा के बाद सीसीपीए ने पाया कि कोचिंग केंद्र कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024 का पालन नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे कोचिंग सेंटरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024 का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।

मंत्रालय के मुाताबिक सीसीपीए ने जांच के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं का भी पता लगाया है, जिसमें वादा की गई सेवाएं प्रदान नहीं करना, प्रवेश रद्द करना लेकिन शुल्क वापस नहीं करना, सेवा में कमी, शुल्क का आंशिक/गैर-वापसी शामिल है। ऐसे में सीसीपीए ने सभी कोचिंग सेंटरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।

प्राधिकरण ने कहा कि यह आवश्यक है कि उनका प्रतिनिधित्व सटीक, स्पष्ट हो और भ्रामक दावों या उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने से मुक्त हो।

इसके अलावा सीसीपीए ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचना चाहिए। कोचिंग सेंटरों को अपने विज्ञापनों में छात्र का नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और कोर्स के लिए भुगतान किया गया था या नहीं सहित मुख्य विवरण स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। प्राधिकरण ने कहा कि उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकरण को अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के समान फॉन्‍ट आकार में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

अधिनियम और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए सीसीपीए ने हाल ही में निम्नलिखित मुद्दों पर कुछ कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं: –

प्लेसमेंट/चयन की गारंटी

जेईई/एनईईटी में रैंक का आश्वासन

उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन

भ्रामक विज्ञापन और

अनुचित व्यापार प्रथाएं जिसमें वादा की गई सेवाएं प्रदान न करना, प्रवेश रद्द करना लेकिन शुल्क वापस न करना, सेवा में कमी, शुल्क का आंशिक/अधिशुल्क वापस न करना शामिल है।

सीसीपीए ने कहा कि उपर्युक्त दावे और प्रथाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-2(28) और 2 (47) और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024 सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती प्रतीत होती हैं।