New Delhi : सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोर इंजीनियर को सुनाई चार साल की सजा

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नई दिल्ली : (New Delhi) मुंबई स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (Mumbai-based Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) की एक अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार को पश्चिमी रेलवे के एक विद्युत अभियंता को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई के मुताबिक पश्चिमी रेलवे, मुंबई में ठेका देने के एवज में केएल मीणा ने रिश्वत के तौर पर तीन लाख रुपये की मांग की थी। वह 21 अप्रैल 2015 को शिकायतकर्ता से रिश्वत के तौर पर एक लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया था।

शिकायतकर्ता की शिकायत पर सीबीआई ने 15 मार्च 2015 को मुंबई के तत्कालीन मंडल विद्युत अभियंता (विद्युत) केएल मीणा पर मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 13 अक्टूबर 2015 को आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद 29 सितंबर 2016 को आरोप तय किए गए थे।