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Nainital : हाई कोर्ट ने निगम की विशेष अपीलों को किया खारिज

नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नही करने और उनसे वसूली किए जाने को लेकर दायर निगम की विशेष अपीलों पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए निगम की विशेष अपीलों को खारिज कर दिया।

पूर्व में एकलपीठ ने इन रिटायर्ड कर्मचारी के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए निगम को आदेश दिए थे कि इनके समस्त देयकों का तीन माह के भीतर भुगतान करें, जो कटौतियां की गईं उसका भी ब्याज सहित भुगतान करें। इस आदेश के खिलाफ निगम ने खण्डपीठ में विशेष अपीलें दायर की थी। आज सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए निगम की अपीलों को खारिज कर दी।

मामले के अनुसार कृष्णकांत यादव व अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे परिहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी है। निगम ने उनका रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नही किया गया साथ में निगम ने रिटायरमेंट होने के बाद निगम ने उनसे रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए। कर्मचारियों ने कई बार उनके रिटायरमेंट के देयकों का भुगतान करने के लिए प्रत्यावेदन दिया। उसके बाद भी उनको भुगतान नही किया गया। उसके बाद भी निगम द्वारा उनके देयकों पर से कटौती करने के आदेश जारी कर दिए। याचिकर्ताओं का यह भी कहना है कि उनको रिटायर हुए कई साल हो गए जबकि उनकी आर्थिक स्थित ठीक नही है। इसलिए उनका रिटायरमेंट के भुगतान शीघ्र कराया जाये और रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाये।

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