अनुचित कारण वाले 9,049 मामले दर्ज—-8,176 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया
मुंबई : सेंट्रल रेलवे मुंबई मंडल बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग जैसी अनुचित घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान सेंट्रल रेलवे ने अलार्म चेन के दुरुपयोग के लिए अनुचित कारण वाले 9,049 मामले दर्ज किए और 8,176 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 55.86 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया। रेलवे ने केवल आपातकालीन प्रयोजन के दौरान उपयोग के लिए उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) विकल्प प्रदान किया है, परन्तु यह देखा गया है कि यात्री देर से आने, बीच के स्टेशनों पर उतरने/चढ़ने आदि जैसे मामूली कारणों से एसीपी का सहारा ले रहे हैं।
पीछे चलने वाली ट्रेनों पर अलार्म चेन पुलिंग का व्यापक प्रभाव
ट्रेन में एसीपी का कार्य न केवल उस विशेष ट्रेन के चलने को प्रभावित करता है,बल्कि पीछे चलने वाली ट्रेनों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में इसका परिणाम मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों के देर से चलने से इसकी समयबद्धता में बाधा आती है। इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरूपयोग अन्य सभी यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनता है।
मंडलवार पकड़े गये व्यक्ति एवं जुर्माना वसूल किया गया :
मुंबई मंडल – 3302 व्यक्ति – 23.79 लाख रुपए
भुसावल मंडल – 2476 व्यक्ति – 19.12 लाख रुपए
नागपुर मंडल – 1024 व्यक्ति – 8.65 लाख रुपए
पुणे मंडल – 1173 व्यक्ति – 2.94 लाख रुपए
सोलापुर मंडल – 202 व्यक्ति – 1.36 लाख रुपए
सेंट्रल रेलवे की यात्रियों से अपील करता है कि अनावश्यक/छोटे से कारणों से एसीपी का सहारा न लें जिससे दूसरों को असुविधा हो। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना दंडनीय अपराध है। यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस/स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी जाती है।