spot_img

MUMBAI : फर्जी जाति प्रमाणपत्र: अदालत ने ‘भगोड़ा’ आदेश के विरूद्ध नवनीत राणा के पिता की अपील खारिज की

मुंबई: (MUMBAI) मुंबई की एक सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट की ओर से जारी ‘भगोड़ा घोषित करने के आदेश’ के विरूद्ध अमरावती की सांसद नवनीत राणा द्वारा दायर की गयी अपील शुक्रवार को खारिज कर दी।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कई समन जारी किये जाने के बाद भी पेश नहीं होने पर पिछले महीने सांसद के पिता हरभजन कुंडल्स के विरूद्ध भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था।राणा और उनके पिता पर आरोप है कि उन्होंने जाति प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए कथित रूप से जालसाजी की थी , क्योंकि अमरावती सीट अनुसूचित जाति (एससी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। कुंडल्स ने तब मजिस्ट्रेट आदेश के विरूद्ध यहां एक सत्र अदालत में समीक्षा याचिका दायर की थी।

इस मामले में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सचिन थोराट ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष कुलकर्णी ने कुंडल्स की याचिका खारिज कर दी।मुंबई के मुलुंद थाने में दर्ज करायी गयी शिकायत के अनुसार राणा और उनके पिता ने जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कथित रूप से जालसाजी की थी क्योंकि महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

Explore our articles