
कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की मंगलवार को हिरासत मिल गयी।
केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि यहां जोका स्थित ईएसआई अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली ले जाए जाने के लिए स्वस्थ बताया जिसके बाद ईडी को उनकी हिरासत मिल गयी।
ईडी अधिकारी मंडल को केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा में सीधे शहर के हवाई अड्डे ले गए जहां से वह विमान में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी लेकर जाएंगे। वे कथित मवेशी तस्करी घोटाले की जांच के संबंध में उनसे पूछताछ करेंगे।
ईडी अधिकारी जब कई चिकित्सा जांच के बाद टीएमसी की बीरभूम इकाई के अध्यक्ष को बाहर लेकर आए तो जोका में ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर खड़े आम लोगों ने ‘गोरू चोर’ (मवेशी चोर) के नारे लगाए।
ईडी अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘जोका-ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मंडल को नयी दिल्ली ले जाने के लिए एकदम स्वस्थ पाया। हम उन्हें पूछताछ के लिए वहां ले जा रहे हैं।’’
जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि मंडल को लेकर जाने वाला विमान शाम छह बजकर 45 मिनट पर उड़ान भरेगा। उनके साथ ईडी के चार अधिकारी और एक डॉक्टर जाएगा।
इससे पहले, टीएमसी नेता को आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा उपलब्ध करायी कड़ी सुरक्षा में दुर्गापुर सुधार गृह से जोका-ईएसआई हॉस्पिटल ले जाया गया।
मंडल को कोलकाता लेकर जा रहा पुलिस का काफिला शक्तिगढ़ में रुका जहां टीएमसी नेता ने सुबह का नाश्ता किया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को निर्देश दिया था कि कोलकाता में केंद्र सरकार के अस्पताल के सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी और सामान्य सर्जरी विभाग में तैनात चिकित्सक मंडल की जांच करेंगे और ईडी को सौंपे जाने से पहले मंडल के स्वास्थ्य की स्थिति बताते हुए एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
उसने मंडल की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी एक पेशी वारंट को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एक चिकित्सा अधिकारी मंडल के साथ दिल्ली जाएगा और उनके राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने के तुरंत बाद चिकित्सकों द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी।
ईडी ने पिछले साल नवंबर में टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मवेशी तस्करी मामले में अगस्त 2022 में उन्हें हिरासत में लिया था।
उनके वकील ने एक याचिका में दावा किया था कि मंडल को जिस आदेश के आधार पर दिल्ली ले जाए जाना है वह आसनसोल में विशेष सीबीआई अदालत नहीं दे सकती।


