काठमांडू : (Kathmandu) नेपाल की सर्वोच्च अदालत (Nepal’s Supreme Court) ने राजदूतों की वापसी के निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू न करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी और श्रीकांत पौडेल (bench of Justices Sharanga Subedi and Shrikant Paudel) की संयुक्त पीठ ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय फिलहाल कार्यान्वित नहीं किया जाए।
गौरतलब है कि सरकार ने मध्य अक्टूबर में विभिन्न 11 देशों में तैनात नेपाली राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए पत्रकार सुनिल भट्टराई (journalist Sunil Bhattarai) ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय और परराष्ट्र मंत्रालय को विपक्षी बनाते हुए रिट याचिका दायर की थी।


