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Kathmandu : प्रतिनिधि सभा चुनाव में 60 दिन बाकी, आचार संहिता लागू

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काठमांडू : (Kathmandu) आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव में अब सिर्फ 60 दिन शेष रह गए हैं और नेपाल के नियम के तहत आज से ही निर्वाचन आयोग (Election Commission of Nepal) ने निर्वाचन आचार संहिता लागू कर दिया है। रविवार से लागू की गई चुनाव आचार संहिता के अनुसार, किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी निकाय को किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में कोई भी गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी।

पांच मार्च को होने वाले चुनावो के लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा निर्धारित आचार संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी परियोजना के संसाधनों को इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जाएगा जिससे वे किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में इस्तेमाल हो सकें।

आयोग द्वारा संचालित चुनाव प्रबंधन, मतदाता शिक्षा एवं अन्य कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की बाधा डालने वाले कार्य नहीं किए जाएंगे और न ही चुनाव से संबंधित किसी सामग्री या सूचना को क्षति पहुँचाई या बदला जाएगा। आचार संहिता के अनुसार, किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, विद्यालय या कॉलेज का उपयोग चुनावी सभाओं या प्रचार के पक्ष या विपक्ष में नहीं किया जा सकेगा।

इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव चिह्न वाले जैकेट, शर्ट, बनियान, टी-शर्ट, टोपी, शॉल, मास्क, लॉकेट अथवा किसी भी प्रकार के कपड़े या प्रतीकात्मक सामग्री जैसे स्टिकर, लोगो, बैग, बैज, टैटू आदि का निर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

आचार संहिता में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी निजी संगठन या व्यक्ति की संपत्ति पर मकान या भूमि स्वामी की अनुमति के बिना राजनीतिक गतिविधियाँ या प्रचार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, चुनाव प्रचार में बच्चों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, आम सभा, कॉर्नर मीटिंग, बैठक, जमावड़ा या चुनाव प्रचार इस तरह नहीं किया जा सकेगा जिससे आम नागरिकों की आवाजाही बाधित हो। आचार संहिता यह भी स्पष्ट करती है कि सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम में झूठी, भ्रामक या घृणास्पद सूचना का प्रसार नहीं किया जाएगा।