झाबुआ : साक्षरता एक ऐसी शक्ति है, जो किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, यह उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाती है और उसे अपने हितों की रक्षा करने के लिए सशक्त करती है।
उक्त विचार अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विजयपालसिंह चौहान द्वारा व्यक्त किए गए हैं। जस्टिस चौहान जिला मुख्यालय स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रातीतलाई में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में आगे कहा कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, ओर यह दिन हमें याद दिलाता है, कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह दिन जहां हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाता है, वहीं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि साक्षरता एक ऐसी शक्ति है, जो किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, यह उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाती है और उसे अपने हितों की रक्षा करने के लिए सशक्त करती है।
इस अवसर पर विधिक साक्षरता की चर्चा करते हुए चौहान ने कहा कि विधिक साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण प्रकार की साक्षरता है। यह एक तरफ जहां लोगों को कानून और न्याय प्रणाली के बारे में जानने में मदद करती है, ओर उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कानूनी मामलों को संभालने के लिए आवश्यक कौशल भी प्रदान करती है। उन्होंने कानूनी ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा कि आज की दुनिया में कानूनी ज्ञान और कौशल सभी के लिए आवश्यक है, फिर चाहे आप एक छात्र हो, एक कर्मचारी हो, एक व्यवसायी हो या एक नागरिक हों। आपको कानून के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी होना चाहिए। इस विधिक साक्षरता शिविर का उद्देश्य आपको कानून और न्याय प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है।
शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम मीणा ने कहा कि कानूनी साक्षरता का अर्थ है कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी होना। यह हर नागरिक के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करता है। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल द्वारा संवैधानिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पॉस्को एक्ट आदि विषयों की जानकारी दी गई।