spot_img
HomeJaipurJaipur : स्कूल ने बच्चों की टीसी रोकी थी, अब 11 हजार...

Jaipur : स्कूल ने बच्चों की टीसी रोकी थी, अब 11 हजार रुपए हर्जाने सहित टीसी देनी होगी

Jaipur Metro’s Permanent Lok Adalat

जयपुर : जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने कोविड काल के दौरान सन् 2020 के दौरान फीस नहीं देने पर प्रार्थी बच्चों की टीसी नहीं देने को गलत मानते हुए चिल्ड्रन गार्डन प्ले स्कूल, सिविल लाइंस पर 11 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी पक्ष को टीसी जारी करे। अदालत ने यह आदेश श्रेयांस व श्रेया के परिवाद पर दिए। अदालत ने कहा कि यदि कोई परिजन अपने बच्चों को पूर्व के स्कूल से निकालकर उन्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है तो स्कूल को बच्चों की टीसी रोकने का अधिकार नहीं है। यदि उनका फीस वसूली का कोई मामला है तो वे दीवानी कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन फीस के लिए टीसी रोकना कानूनी तौर पर सही नहीं है।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी 2013 से ही विपक्षी स्कूल में पढ़ रहे थे। कोविड काल के दौरान स्कूल 21 मार्च 20 से 5 जुलाई 2020 तक बंद रही और बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी मुहैया नहीं कराई गई। जब स्कूल प्रबंधन से बात की तो कहा कि उनके पास ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा नहीं है। इसलिए वे अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की फीस नहीं लेंगे। इस दौरान जब प्रार्थियों ने विपक्षी से किसी अन्य स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी मांगी तो उन्होंने यह कहते हुए टीसी देने से मना कर दिया कि वे पहले बकाया फीस जमा कराए। विपक्षी स्कूल की इस कार्रवाई को प्रार्थी बच्चों ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए उन्हें हर्जा-खर्चा सहित टीसी दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हर्जाना सहित टीसी देने को कहा है।

spot_imgspot_imgspot_img
इससे जुडी खबरें
spot_imgspot_imgspot_img

सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर