जयपुर : जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने तीन साल की बच्ची से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले युवक को बीस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने रिश्ते में पीडिता के चाचा लगने वाले इस अभियुक्त पर 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अभियुक्त को बचाने के उद्देश्य से बयान देने वाली महिला चिकित्सक शिल्पी सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए चिकित्सा निदेशक को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई कर एक माह में अदालत को अवगत कराया जाए।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीडिता के पिता ने 8 जनवरी, 2021 को जमवारामगढ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले उसकी बेटी दोपहर के समय घर के बाहर खेल रही थी। अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त उसे घर छोड गया। इस दौरान पड़ोसियों के पूछने पर अभियुक्त ने कहा कि बच्ची अपनी मां के लिए रो रही है। जब पीडिता का रोना बंद नहीं हुआ तो उसकी मां ने उससे पूछताछ की। इस पर पीडिता ने घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को भी अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। इस पर अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित करते हुए महिला चिकित्सक पर भी कार्रवाई करने को कहा है।