जयपुर : प्रदेश की स्कूलों में पन्द्रह फरवरी से सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य करने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। राजस्थान मुस्लिम फोरम व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ बुधवार को सुनवाई करेगी।
याचिकाओं में कहा गया की शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी की प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य किया है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी से की जानी है। याचिका में कहा गया की सूर्य नमस्कार वास्तव में सूर्य की वंदना करना है और इस्लाम में अल्लाह के अलावा अन्य किसी की वंदना करने की अनुमति नहीं देता है। संविधान के तहत हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह हर छात्र को सूर्य नमस्कार करने के लिए बाध्य करे। याचिका में कहा गया की सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने के बजाए वैकल्पिक किया जाना चाहिए।