Jaipur : दुष्कर्म पीडिता के 20 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की मंजूरी

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जयपुर : (Jaipur) राजस्थान ने अविवाहित दुष्कर्म पीडिता के 20 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करवाने की मंजूरी दी है। अदालत ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह तीन दिन में महिला चिकित्सालय या जनाना अस्पताल में पीडिता का गर्भपात जरूरी मापदंडों की पालना करवाते हुए सुरक्षित तौर पर कराए। वहीं भ्रूण को भविष्य में डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखा जाए। जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश पीडिता की मां की याचिका को मंजूर करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता नगमा बानो ने बताया कि आरोपित ने पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पीडिता गर्भवती हो गई। आरोपित ने पीडिता से शादी करने से मना कर दिया। इस पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। याचिका में कहा गया कि उसकी बेटी वयस्क है और वह दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई है। जिससे उसे मानसिक व शारीरिक आघात लगा है। वह गर्भ को नहीं रखना चाहती है। ऐसे में उसे 20 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की मंजूरी दी जाए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एसएमएस अस्पताल की ओर से पीडिता का परीक्षण कर मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जिसमें माना गया कि पीडिता के 20 सप्ताह का गर्भ है। वहीं यदि उसका गर्भपात किया गया तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पडेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पीडिता को खून की कमी है। ऐसे में गर्भपता से पूर्व उसे खून चढाने की जरूरत है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पीडिता को गर्भपात कराने की अनुमति दी है।