Gandhinagar / Ahmedabad : नेशनल हाईवे के कामकाज को भी उत्तर तथा दक्षिण दो अनुभागों में बांटने का निर्णय

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गांधीनगर/अहमदाबाद : राज्य में सड़कों की अधिक प्रभावी मॉनिटरिंग तथा सुपरविजन के लिए मुख्य अभियंता स्टेट तथा मुख्य अभियंता पंचायत के मौजूदा दो पदों को बदलकर मुख्य अभियंता उत्तर गुजरात, मुख्य अभियंता दक्षिण गुजरात और मुख्य अभियंता सौराष्ट्र के पदों के रूप में पुनर्गठित किया गया है। ये मुख्य अभियंता अपने रीजन में राज्य और पंचायत दोनों सड़कों का कार्य संभालेंगे तथा अपने क्षेत्र में कार्य की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होंगे।

मुख्य अभियंताओं को गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के लिए हर सप्ताह कम से कम दो दिन कार्यस्थलों का दौरा करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कामकाज में निरंतर वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के कामकाज को भी उत्तर तथा दक्षिण, दो अनुभागों में बांटने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सड़क एवं भवन विभाग के कार्यों को अधिक व्यापक, प्रभावशाली एवं गुणवत्तायुक्त बनाने की पहल करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में यातायात-परिवहन के लिए उद्योगों, नागरिकों तथा जनता को उच्च गुणवत्ता वाला रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार के सड़क एवं भवन विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों के कामकाज को अधिक इफेक्टिव, टाइमली तथा क़्वॉलिटेटिव बनाने के लिए अधिकारियों के कार्यक्षेत्र के और बेहतर बंटवारे यानी रेशनलाइजेशन ऑफ रीजन को ध्यान में लेकर कामकाज में उल्लेखनीय फेरबदल करके निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री ने सड़क कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के संदर्भ में मुख्य अभियंता गुणवत्ता नियमन के प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बढ़ाने के उद्देश्य से दक्षिण गुजरात की गुणवत्ता से संबंधित टेक्निकल ऑडिट एवं पड़ताल अन्य मुख्य अभियंता को सौंपने का भी निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को आगामी समय में टेक्निकल ऑडिट में राज्य के मुख्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के विशेषज्ञों को भी शामिल किए जा सकने की संभावना की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ये भी दिशा-निर्देश दिए हैं कि कॉन्ट्रैक्टर तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंसी के कामकाज के संबंध में निरंतर रिकॉर्ड रखे जाएंगे और कामकाज का वार्षिक रिव्यू कर उचित कार्य न होने के मामले में नियमानुसार कार्यवाही तेजी से, प्रभावी ढंग से तथा समय पर की जाएगी।