Chandigarh : हरियाणा में कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू

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महिला कर्मियों को मिलेंगी ‘एक्‍स्‍ट्रा छुट्टियां- मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला
चंडीगढ़ : (Chandigarh)
हरियाणा सरकार (Haryana government) ने सेवानिवृत्त व सेवारत कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। कर्मचारियों को इसका लाभ एक अगस्त से मिलेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के संबंध में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 33 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 32 को स्वीकृति दी गई है।

प्रदेश के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) तथा न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) में किसी एक का चयन करने का विकल्प दिया गया है। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है। यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी में आए लोगों को मिलेगा।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी (Chief Minister Naib Saini) ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर परिजनों को दो साल तक उन्हें सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को दो साल के लिए आवास भत्ता मिलेगा।
सीएम सैनी ने बताया कि नियमित महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) की महिला कर्मचारियों को भी एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन के फैसलों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कमिशन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। बैठक में कन्या महाविद्यालय खरखौदा को सरकार ने अपने अधीन लेने का फैसला किया है।