Bhiwandi : राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई एक अप्रैल तक के लिए स्थगित

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Bhiwandi: Hearing in defamation case against Rahul Gandhi adjourned till April 1

ठाणे: (Thane) महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले और पेशी से स्थायी छूट संबंधी उनके अनुरोध पर सुनवाई एक अप्रैल के लिए टाल दी है।गांधी के अधिवक्ता नारायण अय्यर ने कहा कि स्थायी छूट के लिए अर्जी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एल सी वाडिकर के समक्ष पेश की गई है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने ठाणे के भिवंडी इलाके में राहुल गांधी के उस भाषण को सुनने के बाद 2014 में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था।राहुल गांधी ने इस आधार पर पेश होने से छूट मांगी है कि वह दिल्ली के निवासी हैं और लोकसभा सदस्य हैं और अनुरोध किया है कि जब भी आवश्यकता हो, सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील द्वारा करने की अनुमति दी जाए।शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता नंदू फड़के ने शनिवार को अदालत को सूचित किया कि वे मामले की सुनवाई के लिए तैयार हैं, जो एक अप्रैल को होगी।