
सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही: (Bhadohi) बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अब, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर धारा 14(1) के तहत लगभग 22 बीघा संपत्ति भदोही पुलिस ने कुर्क की है। विजय मिश्र ने यह प्रापर्टी अपने प्रभावका इस्तेमाल करते हुए अपने भतीजों व भाभी के नाम बैनामा करवाई थी। कुर्क की गई अचल संपत्ति की बाजारू कीमत 10.65 करोड़ रुपये आंकी गई है। कुर्क की गई प्रापर्टी प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील (यमुनापार) के मौजा चांद खमरिया में स्थित है।
पुलिस अधीक्षक डा.अनिल कुमार ने बताया कि अपराध संख्या 109/2022 धारा-3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम (गोपीगंज) से संबंधित अभियुक्त विजय कुमार मिश्र पुत्र स्व. रामदेव मिश्र (निवासी कौलापुर, गोपीगंज, भदोही) ने मौजा चांद खमरिया (मेजा, यमुनापार, प्रयागराज) में स्थित गाटा संख्या 412, क्षेत्रफल 2.88500 (12.12 बीघा), गाटा संख्या 410, क्षेत्रफल 2.7330 हेक्टेयर (11.19 बीघा) का बैनामा अपनेप्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने परिजनों के नाम करवाया था।
एसपी ने बताया कि विजय मिश्र ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से उक्त प्रापर्टी अपनी भाभी दुर्गेश देवी, भतीजे सतीश मिश्र, आशीष मिश्र, राहुल मिश्र एवं अमित मिश्र के नाम से वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर खरीदी थी। उक्त प्रापर्टी की अनुमानित कीमत 10,65,75,000 रुपये है। उक्त अचल संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में भदोही पुलिस द्वारा धारा-14(1), गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम 14 (1) के तहत बोर्ड व सीमांकन करते हुए नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।