
सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही: (Bhadohi) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 नवंबर को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से बैंक के लंबित मामले, प्री-लिटिगेशन स्तर पर निपटाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट की धारा 138के वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, पारिवारिक वादों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त विद्युत, जल बिल विवाद, राजस्व (दाखिल,खारिज, वरासत, बेदखली), चकबंदी, श्रम, स्टांप के मामलों का भी निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा। उन्होंने सभी वादकारियों और अधिवक्ताओं का आह्वान किया है कि वह जनपद न्यायालय, परिवारन्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, स्थाई लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट न्यायालय, तहसील, खंड विकास कार्यालय, नगरपंचायत कार्यालय, बिजली, ई-चालान, बाट-माप विभाग के संबंधित मामलों का निस्तारण उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में करवा सकते हैं।